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महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

खबरेंNcr रिपोर्टेर पंकज अरोड़ा, फरीदाबाद: 24 अगस्त, सेक्टर-12 स्थित बार रूम में अधिवक्ताओं के साथ गाली-गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना सेंट्रल पुलिस ने महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के खिलाफ धारा 323 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर फरीदाबाद के अधिवक्ताओं में गहरा रोष है और जल्द ही इस मामले में अधिवक्ता बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जानकारी के अनुसार गत 17 अगस्त को सेक्टर-12 स्थित बार के प्रधान रूम में दोपहर को कुछ अधिवक्ता बैठे हुए थे, उसी दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वहां आई और उन्होंने वहां गाली गलौच करनी शुरू कर दी, जब अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया तो उसने वहां बैठी एआईसीसी मेम्बर ने मध्यस्था कराने की कोशिश की लेकिन जिलाध्यक्ष ने उल्टा उन पर हमला बोल दिया और उनके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
अधिवक्ताओं के बीच-बचाव करने पर मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था। गौरतलब है कि एआईसीसी मेम्बर (सदपुरा ) ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिलाध्यक्ष एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है, जो पहले भी जेल जा चुकी है और उसने इस प्रकार से अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उन पर हमला किया है, इसको लेकर वह कानूनी लड़ाई लड़ेगी और आरोपी को सजा दिलवाकर रहेगी।
उल्लेखनीय है कि एक और कांग्रेसी नेता ने हाल-फिलहाल में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के खिलाफ एक्स्ट्रोशन व धमकी देने की शिकायत दी है, जिसको लेकर भी जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की इस प्रकार की कार्यशैली को लेकर कांग्रेसियों में भी रोष है। जल्द ही जिले के कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर उन्हें इस पूरे मामले से अवगत करवाएगा और कार्यवाही की मांग करेगा।
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