Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Khabar in NCR
    • Home
    • राष्ट्रीय
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • प्रदेश
      • हरियाणा
      • फरीदाबाद
      • पलवल
      • दिल्ली
      • उतर प्रदेश
      • गाजियाबाद
      • नोएडा
      • पंजाब
      • राजस्थान
    • पॉलिटिक्स
    • सोशल
    • स्पोर्ट्स
    • हेल्थ
    Khabar in NCR
    Home » राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के भुगतान/निपटाने का सुनहरा अवसर

    राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के भुगतान/निपटाने का सुनहरा अवसर

    Khabarin NCRBy Khabarin NCR05/05/20262 Views
    Facebook WhatsApp Twitter Email Copy Link

    9 मई 2026 को सेक्टर-12 अदालत परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

    पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट/फरीदाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 9 मई 2026 (शनिवार) को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ लंबित ट्रैफिक चालानों का भी निपटान किया जाएगा।

    ट्रैफिक चालान निपटान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:

    * जिन वाहन मालिकों/चालकों के चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वो लोक अदालत में उपस्थित होकर निपटान करा सकते हैं।

    * नागरिकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा अदालत परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।

    * यह हेल्प डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के सामने बड़े पेड़ के नीचे लगेगी। जहां पर यातायात पुलिस कर्मचारी नागरिकों को चालानों की जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

    चालान भुगतान से संबंधित नियम:

    पोस्टल चालान (CCTV आधारित):

    * केवल 90 दिनों के भीतर ही भुगतान किया जा सकता है।

    * भुगतान स्थान: डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय, तीसरी मंजिल, कक्ष संख्या 317

    ई-चालान (मौके पर किये गये):

    * भुगतान स्थान: लघु सचिवालय, पांचवीं मंजिल, कक्ष संख्या 506 या मौके पर ही Paytm के माध्यम से भुगतान संभव

    *90 दिन से अधिक लंबित चालान:*

    * पहले वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं।

    * इसके बाद नियमित न्यायालय में भेजे जाते हैं, जहां लोक अदालत में निपटान संभव है

    कानूनी प्रावधान:

    * चालान तिथि से 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2020 (संशोधन) के तहत धारा 167(8) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

    * इस प्रावधान के तहत वाहन को डिटेन (जब्त) किया जा सकता है।

    कार्रवाई के आंकड़े (अप्रैल 2026):

    * लगभग 22,000 वाहनों की चेकिंग

    * करीब 2,100 वाहन डिटेन

    * कुल 57,028 चालान

    * 61,885 ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई

    डीसीपी ट्रैफिक, फरीदाबाद जयबीर सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित चालानों का निपटान करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने का आग्रह किया।

    featuead
    Share. WhatsApp Facebook Telegram Twitter Email Copy Link
    Khabarin NCR

    Related Posts

    मंत्री राजेश नागर ने अनाज गोदाम का किया औचक निरीक्षण

    25/08/2026

    फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में एडवांस रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से दुर्लभ किडनी ट्यूब ब्लॉकेज से ग्रस्त एक-वर्षीय शिशु की जान बचायी गई

    25/08/2026

    फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद मजबूत संगठन बनाएंगे: उमंग सिंघार

    25/08/2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    16th mata ki chowki
    16th mata ki chowki
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 Khabrainncr.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.