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कुत्ते \ बिल्लियाँ पालने वाले हो जाइए सावधान, पालतू जानवरों ने काटा तो जुर्माने के साथ इलाज का खर्च भी देना होगा

नोएडा: Noida Authority Pet Policy: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर आपने जानवर पाला है तो अब सावधान हो जाईये. नोएडा ऑथारिटी की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. अब कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को लापरवाही करना महंगा साबित हो सकता है. बोर्ड की बैठक में पालतू जानवरों से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आपके जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी. यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा.

प्रायः आवारा कुत्तों/पालतू कुत्तों के द्वारा काटे जाने की घटनाएं होने तथा पशु पालकों/डॉग लवर एवं आम जन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।

● दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पशुपालक एनएपीआर पर पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उपरान्त पालतू कुत्ते/बिल्ली का पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण दिनांक 31.01.2023 तक न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।

● पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन की स्थिति में 01 मार्च 2023 से प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान।

● आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।

आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता  चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।

● पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।

नौएडा प्राधिकरण द्वारा RWA /AOA/ ग्राम के निवासियों की सहमति से स्ट्रीट डॉग्स हेतु भूमि उपलब्ध कराकर अपने व्यय पर डॉग्स शेल्टर बनाये जायेंगे, जिनमें बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके कुत्तों को निगरानी के लिए रखा जायेगा तथा इन शेल्टर के रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित RWA/AOA का होगा।

डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से यथावश्यकता स्वयं आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जायेगी।

पूर्व में स्वीकृत पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों की नीति में संशोधन करते हुये पशुपालकों के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।  पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रू 10000/- आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/ जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक के द्वारा किया जायेगा।● नीति लागू करने से पूर्व सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से अभिमत भी प्राप्त किया जायेगा।

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