10 साल पुराने डीजल एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी: पुलिस आयुक्त
फरीदाबादः 24 नवम्बर, पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने अपने कार्यालय में हुई बैठक में सड़क सुरक्षा व सुचारू यातायात संचालन के संबंध में पुलिस अधिकारियों को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद ने 210 पेट्रोल और 126 डीजल वाहनों को जब्त किया है।
पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद के एनआईटी जोन की पुलिस टीम ने 40 डीजल, 23 पेट्रोल, सेन्ट्रल जोन 68 डीजल, 31 पेट्रोल, बल्लबगढ़ जोन 16 डीजल, 8 पेट्रोल और थाना ट्रैफिक पुलिस टीम ने 86 डीजल, 64 पेट्रल वाहनों को जब्त़ किया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करते हुए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिकों को निर्धारित समय पूरा कर चुके वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार एक डीजल व्हीकल 24 पेट्रोल कारों या 40 सीएनजी व्हीकल्स के बराबर प्रदूषण करता है। जिसके बाद एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर के आरटीओ को ऐसे सभी वाहन डी-रजिस्टर करने का आदेश है।
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ऐसे वाहनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिसमें पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त और 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकेगा।